नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आतंकवाद निरोधी कानून ‘यूएपीए’ के तहत दर्ज मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई. अबूबकर को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। अबूबकर को 2022 में संगठन के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उसने उच्च न्यायालय का रुख किया था।
Trending
- राजघाट पर PM मोदी ने किया बापू को नमन, CM योगी ने गांधी-शास्त्री के संदेश को बताया आज भी प्रासंगिक
- UP BJP: अनुसूचित मोर्चा में बड़ा फेरबदल, 43 पदाधिकारियों की नई टीम घोषित; 12 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री को जिम्मेदारी
- दिल्ली में अचानक बढ़ी सख्ती, 11 मेट्रो स्टेशन बंद और धारा 163 लागू; इन रास्तों पर भी ट्रैफिक डायवर्ट
- गंगा ने बढ़ाई चिंता: घरों में घुसा पानी, छतों और सड़क किनारे शरण ले रहे लोग, खतरे के निशान से महज 19 सेमी दूर
- वोटर लिस्ट में नाम छूटा तो अब घर पहुंचेगा BLO! पहली बार वोटरों के लिए चुनाव आयोग का विशेष अभियान
- Qaumi Patrika Hindi, 2 Oct 2026
- Qaumi Patrika Hindi, 01 October 2026
- आज जुटेगा इंडिया गठबंधन, चुनाव आयोग विवाद पर साझा अभियान और संसद में प्रस्ताव पर चर्चा

