नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आतंकवाद निरोधी कानून ‘यूएपीए’ के तहत दर्ज मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई. अबूबकर को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। अबूबकर को 2022 में संगठन के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उसने उच्च न्यायालय का रुख किया था।
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