नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सांविधिक प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील से कहा, ‘‘यह नीतिगत मामला है। आप संसद से कानून बनाने के लिए कहें।’’ पीठ ने कहा, ‘‘हम मौजूदा याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि राहत नीतिगत दायरे में आती है।’’ याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन करने की छूट प्रदान की। पीठ ने कहा कि अगर ऐसा कोई अभ्यावेदन किया जाता है, तो उस पर आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।
Trending
- IND vs ENG 2nd Test: एजबेस्टन में भारत क्या तोड़ पाएगा अपना 58 साल पुराना अभिशाप? जानें क्या है पिच का हाल
- अखिलेश यादव के जन्मदिन पर शुरू हुई सिंबल पॉलिटिक्स! एक तस्वीर ने शुरू की नई राजनीति
- BJP ने तेजस्वी यादव को बताया नामजवादी मौलाना, कहा- क्या आपने संविधान पढ़ा है?
- PM Modi Visit: पांच देशों की यात्रा पर पीएम मोदी रवाना, कहा- मजबूत होंगे हमारे दोस्ताना संबंध
- अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था हुआ रवाना: LG मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी, यात्रा मार्ग पर कड़ी सुरक्षा
- संसद सुरक्षा चूक मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने दो आरोपियों को दी जमानत, पुलिस ने जताया विरोध
- Qaumi Patrika, Wednesday, 2nd July 2025
- काजोल की हॉरर फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू, पहले वीकेंड में कमाए 17 करोड़