दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को जामा मस्जिद इलाके और उसके आसपास के निर्माण का व्यापक सर्वेक्षण करने तथा इस दौरान मिलने वाले किसी भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने नागरिक निकाय को दो महीने के भीतर सर्वेक्षण पूरा करने का आदेश दिया।आदेश में कहा गया कि अगर एमसीडी को कोई अनधिकृत निर्माण मिलता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाये। पीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा करते हुए कहा, “हम एमसीडी के अपीलीय अधिकारियों को इस याचिका में किये गये दावों पर विचार करने, उनकी पुष्टि करने और दो महीने के भीतर सर्वेक्षण करने का निर्देश देते हैं। यदि कोई अवैध निर्माण पाया जाता है तो कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।”
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