दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन को दी गई जमानत बृहस्पतिवार को रद्द कर दी। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इसमें कई खामियां हैं। पीठ ने कहा, ‘‘हमने हर पहलू पर विचार किया। जमानत देने और उसे रद्द करने पर भी…। यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के आदेश में गंभीर खामियां हैं और यह एक यांत्रिक तरीके को दर्शाता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने सुनवाई से पहले के चरण में ही समीक्षा शुरू कर दी।’’
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