सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर उत्पाद शुल्क (Export Duty) में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार देर रात जारी की गई एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ये नई दरें 16 जून 2026 से प्रभावी हो गई हैं।इससे पहले सरकार ने 01 जून को इन दरों में बदलाव किया था। उस समय वैश्विक स्तर पर राहत देते हुए निर्यात वाले पेट्रोल पर 1.50 रुपये, डीजल पर 3 रुपये और विमान ईंधन पर 6.50 रुपये की कटौती की गई थी। हालांकि, हालिया समीक्षा के बाद टैक्स को दोबारा बढ़ा दिया गया है।
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