भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगामी जनगणना के लिए जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति 15 जनवरी 2026 तक पूरी करने का निर्देश दिया है। यह जानकारी एक नवीनतम परिपत्र में दी गई है। परिपत्र के अनुसार, इस डेटा संग्रह कवायद के लिए प्रगणक और पर्यवेक्षक मुख्य जनगणना अधिकारी होंगे। इसमें कहा गया है कि लगभग 700-800 की आबादी के लिए एक प्रगणक को नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक छह प्रगणकों पर एक पर्यवेक्षक होगा। आपात स्थितियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित प्रगणक और पर्यवेक्षक भी रखे जाएंगे। जनगणना नियम-1990 के नियम तीन के अनुसार, शिक्षक, लिपिक या राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी को प्रगणक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जबकि पर्यवेक्षक सामान्यतः प्रगणक से उच्च रैंक का अधिकारी होगा।
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