स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने प्रदेश के सभी जिलों में ‘स्कूल परिवहन सुरक्षा समितियां’ गठित कर उन्हें तुरंत सक्रिय करने और जिला स्कूल वाहन सुरक्षा समितियों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की पीठ ने ‘गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स एसोसिएशन’ के सचिव गिरिधर गोपाल द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
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